G-QKE15KJ9P0 25777229988609873
ChhattisgarhINDIAखास-खबर

845 नव पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन हेतु 20 से 23 अगस्त तक रायपुर में ओपन काउंसिलिंग

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी

खैरागढ़ 19 अगस्त 2025/ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य (टी-संवर्ग) के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन हेतु ओपन काउंसिलिंग का आयोजन 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में किया जाएगा। इस काउंसिलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे।

काउंसिलिंग का समय प्रतिदिन प्रातः 10ः00 बजे से निर्धारित है। प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसिलिंग की तिथि एवं समय की जानकारी पदोन्नत प्राचार्यों की सूची तथा रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइटhttps://eduportal-cg-nic-in/ पर उपलब्ध कराई गई है।

काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण वरिष्ठता और नियमावली के अनुसार किया जाएगा। व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नति आदेश के लिए काउंसिलिंग हेतु प्राथमिकता निर्धारण (प्रथम चार का क्रम निर्धारण) व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.), प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक के अनुसार एक अनुपातिक सूची (व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) 2ः1ः1 में तैयार की गई है। उपरोक्त अनुपात भर्ती तथा पदोन्नति नियम के अनुसार व्याख्याता 65 प्रतिशत (व्याख्याता 70 प्रतिशत तथा व्याख्याता एल.बी. का कोटा 30 प्रतिशत है) जबकि प्रधान पाठक (मा.शाला) 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित है। सर्वप्रथम एक वर्ष से कम अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला को वरिष्ठता के आधार पर संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसिलिंग प्रक्रिया में दिव्यांग (महिला एवं पुरुष) को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात् महिला तथा इसके बाद पुरूष वर्ग को वरिष्ठता के क्रम में संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पदोन्नत प्राचार्यों को अपने वर्तमान संस्था प्रमुख से प्रमाणित सेवा प्रमाण पत्र, मूल पदस्थापना संबंधी जानकारी तथा शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

काउंसिलिंग हेतु वेटिंग हॉल सेमिनार कक्ष क्रमांक 01 एवं काउंसिलिंग कक्ष क्रमांक 02 निर्धारित किए गए हैं। दोनों कक्षों में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को अंतिम दिन 23 अगस्त को अवसर दिया जाएगा। काउंसिलिंग पूर्ण होने के बाद पदस्थापना आदेश शासन द्वारा जारी किए जाएंगे तथा आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर पदग्रहण करना अनिवार्य होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page