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थाना गंडई – नौकरी लगाने के नाम ठगी करने वाले 02 आरोपी गिरफतार

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी


थाना गण्डई जिला – केसीजी अपराध क्रमांकः- 102/2025 धारा 420,34 भादवि
नाम प्रार्थीः- संतोष देवांगन पिता जगदीश देवांगन उम्र 43 साल साकिन पांडातराई
थाना पंडरिया जिला कबीरधाम (छ0ग0)
दिनांक घटनाः- 25.12.2022 से 17.06.2024 तक
घटना स्थल- गंडई
सूचना दिनांकः- 27.04.2025 के 20.50 बजे
नाम आरोपीः- (01) बिशेसर ध्रुव पिता धनउ राम ध्रुव उम्र 43 साल साकिन परसदा थाना कसडोल जिला बलोदा बाजार (छ0ग0)
(02) भुवनेश देवांगन पिता फगवाराम देवांगन उम्र 40 साल साकिन संतोषी नगर टिकरापारा रायपुर (छ0ग0)

थाना गंडई नौकरी लगाने के नाम ठगी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

🔴 पांच लोगो से किये थे 37,67,900 रू. की धोखाधडी

🟡 लेवर इस्पेक्टर, चपरासी एवं शिक्षक पद में नौकरी लगाने के नाम से की गयी थी ठगी

🔴 आरोपीयो को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया

🟡 आरोपी भुवनेश देवांगन का पूर्व में भी ठगी का है मामला दर्ज, जिला बीजापुर थाना भैरमगढ़ में अप. क्रमांक 19/24 धारा 420 भादवि, के मामले में आरोपी जमानत पर था।

थाना गंडई जिला केसीजी में दिनांक 27.04.2025 को प्रार्थी संतोष कुमार देवांगन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वर्ष 2022 में पांडातराई स्वास्थ केन्द्र में जीवन दीप समिति कार्यरत् था और जीवन दीप कर्मचारी कल्याण संघ का कोषाध्यक्ष था इसी बीच संगठन का पंजीयन कराने के लिये वह रायपुर गया था तो आरोपी बिशेसर ध्रुव से उसका मुलाकात हुआ जो बताया कि मेरा उपर तक मंत्रालय में पहुच है मै कई लोगो का नौकरी लगवा चुका हॅंू आपका भी नौकरी लगवा दूंगा, लेबर इस्पेक्टर के लिये बीस लाख, चपरासी के लिये आठ लाख एवं शिक्षक पद के लिये पन्द्रह लाख रूपये लगेगा। नौकरी चाहिये तो सोच कर बताना बोला था तो प्रार्थी गंडई आकर अपनी बहन संजू देवांगन के घर पर चर्चा किया और रिस्तेदार विद्या देवांगन, त्रिलोक देवांगन, विवेक देवांगन सभी को बिशेसर ध्रुव द्वारा नौकरी लगवा देने की बात को बताया तो सभी लोग अपना-अपना नौकरी लगवाने के लिये सहमत हो गये। इसी बीच बिशेसर ध्रुव लगातार फोन से बात कर नौकरी लगवा देने का गारंटी देता रहा और 25.12.2022 को गंडई आया तो सभी लोग मिलकर संजू देवांगन के घर में बैठकर चर्चा किये। पांचो लोगो का नौकरी लगवा देने का बिशेसर ध्रुव द्वारा पक्का वादा किया गया, संतोष देवांगन को शिक्षक पद के लिये, विद्या देवांगन, त्रिलोक देवांगन को लेबर इस्पेक्टर के लिये, संजू देवांगन और विवेक देवांगन को चपरासी पद के लिये, नौकरी लगवा दूंगा बोला तो सभी लोग उसके झांसे में आ गये और अलग-अलग तिथियों में 25.12.2022 से लेकर 17.06.2024 तक बिशेसर ध्रुव को और उसके साथी भुवनेश देवांगन को कुल 3767900 रूपये दे दिये। प्रार्थी संतोष देवांगन द्वारा आरोपी बिशेसर ध्रुव के खाते में फोन पे के माध्यम से 7,67,900 रूपये ट्रांजेक्शन किया गया है और विद्या देवांगन द्वारा आरोपी भुवनेश देवांगन के खाता में 1,50,000 रूपये ट्रांजेक्शन किया गया है, शेष रकम अलग-अलग तिथियों में नगद ले जाकर गंडई, धमधा एवं रायपुर में प्रार्थीगणों द्वारा भुगतान किया गया है। संतोष कुमार देवांगन 11,67,900 रूपये, संजू देवांगन 4,00000 रू., विद्या देवांगन 11,50,000 रूपये, त्रिलोक देवांगन 8,50,000 रूपये तथा विवेक देवांगन द्वारा 2,00000 रूपये कुल रकम 37,67,900 रूपये दिया गया है। आरोपीगण छः माह के भीतर नौकरी लगाने का वादा किये थे लेकिन नही लगाये तो प्रार्थीगण को शक हुआ कि हमारे साथ ठगी हुआ है तो पैसा वापस मांगने लगे तो बिशेसर ध्रुव भरोसा दिलाता रहा और बोला कि मै आप लोगो का नौकरी लगाने के लिये भुवनेश देवांगन को सारा पैसा दे दिया हूॅ फिर भी आप लोगो को भरोसा नही है तो मेरे से दो चेक ले लो कहकर भारतीय स्टेट बैक का अपना स्वयं का दो चेक दस लाख रूपये और तीन लाख पच्चास हजार रूपये का दिया गया था भुवनेश देवांगन के पास जाकर पैसा मांगे तो वह भी नौकरी लगा दूंगा कहकर भरोसा दिलाया और अपना स्वयं का यूनियन बैक का दो लाख रूपये का चेक काट कर दे दिया। प्रार्थीगणों को एक साल तक पैसा वापस कर देगें कहकर दोनो आरोपी घुमाते रहे लेकिन पैसा वापस नही किये तो प्रार्थी संतोष देवांगन द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिस पर आरापीगणों के खिलाफ धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री त्रिलोक बंसल (भापुसे) द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आरोपियों को पकडने का निर्देश देते हुये थाना गंडई पुलिस एवं सायबर सेल का विशेष टीम गठित किया गया जो रायपुर एवं बलौदा बाजार से आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाये आरोपियो को पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये। आरोपी भुवनेश देवांगन द्वारा जिला बीजापुर थाना भैरमगढ़ मे अपराध क्रमांक 19/24 धारा 420 भादवि, जोड़ने धारा 467, 468, 471, भादवि के तहत भी नौकरी लगाने के नाम से 38,00000 रूपय का ठगी किया गया है उस प्रकरण में आरोपी तीन माह तक जेल में था जो अभी जमानत पर है। आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजी जा रही है। इस कार्य में थाना गंडई के निरीक्षक भीमसेन यादव, सउनि चेतन नेताम, आरक्षक शशांक तिवारी, महिला आरक्षक शिखा निर्मलकर सायबर सेल प्र0आर0 अख्तर खॉन का सराहनीय भूमिका रहा।

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