सरकार ने TDS दरों में 25% की कटौती की, रिटर्न की समयसीमा भी बढ़ी


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नई दिल्ली। आज जारी हुई वित्तीय राहत पैकेज में TDS दरों में छूट भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि टैक्श डिडक्शन एट सोर्स यानि TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानि TCS की मौजूदा दरों में 25 फीसदी की कटौती की गई है।
Government to infuse Rs 50,000 crores liquidity by reducing rates of TDS, for non-salaried specified payments made to residents, and rates of Tax Collection at Source for specified receipts, by 25% of the existing rates. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/LR1jhG9ovY
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
TDS में कटौती की ये छूट कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान, व्यवसायिक फीस, ब्याज, किराया, लाभांश , कमीशन या फिर ब्रोकरेज आय पर मिलेगी। टैक्स में कटौती पर ये छूट गुरुवार से लागू होकर वित्त वर्ष के बाकी हिस्से में जारी रहेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक TDS और TCS की दरों में कटौती से आम लोगों के पास 50 हजार करोड़ रुपये की नकदी आएगी।
इसके साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉरपोरेट बिजनेस, एलएलपी और को ऑपरेटिव के सभी बकाया रिफंड को तुरंत जारी करने का भी फैसला किया गया है। आईटी रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। एसेसमेंट की तारीख भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
Among other measures, Due date of all income-tax return for FY 2019-20 will be extended from 31st July, 2020 & 31st October, 2020 to 30th November, 2020 and Tax audit from 30th September, 2020 to 31st October,2020. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/R4ZWRgss9x
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020