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नोएडा आने वाले हवाई यात्रियों के लिए तय हुए क्वारन्टीन के नियम, डीएम ने बताया रजिस्ट्रेशन का तरीका

Noida
Image Source : PTI

कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन के बीच आज से देश भर में हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। हवाई यात्रियों के लिए देश के सभी राज्यों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी हवाई अड्डों के लिए एसओपी तैयार की है। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रशासन ने भी कोरोना संकट को देखते हुए यहां आने वाले यात्रियों के लिए खास नियम तैयार किए हैं। यहां खास बात यह है कि सभी यात्रियों को नोएडा आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही यात्रियों को होम क्वारन्टीन से जुड़े नियमों का भी पालन करना होगा। 

नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाय ने हवाई यात्रियों के लिए नियम तय किए हैं। इसके तहत प्रत्येक यात्री को हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले https://reg.upcovid.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सीआईएसएफ को भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि किसी भी यात्री को रजिस्ट्रेशन के बिना हवाईअड्डा परिसर से बाहर न जाने दें। 

डीएम नोएडा के निर्देश के अनुसार यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके ​तहत इन नियमों का पालन करना होगा: 

1. उत्तर प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले सभी यात्रियों को https://reg.upcovid.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 

2. रजिस्ट्रेशन की इस अनिवार्यता को एयरपोर्ट पर लिखित रूप से और एनाउंसमेंट के जरिए प्रचारित किया जाएगा। 
3. यहां यात्री को मोबाइल एक ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें उन्हें स्वयं एवं साथी यात्रियों की जानकारी देनी होगी।
4. यात्रियों के रजिस्ट्रेशन और दी गई जानकारी के अनुसार ही सुरक्षाबलों द्वारा यात्रियों को बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। 
5. सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि सभी सावधानी बरतना अनिवार्य होगा। 
6. जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हें 14 दिनों के​ लिए होम क्वारन्टीन किया जाएगा। 
7. होम क्वारन्टीन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इनके घर के बाहर पोस्टर लगाने के अलावा मोहल्ला समितियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 
8. स्थानीय प्रशासन इनकी जांच के बाद समय से पहले छूट देने का निर्णय ले सकता है। 
9. आगमन के 6 दिन के बाद जांच करवाई जा सकती है और टेस्ट निगेटिव आने के बाद क्वारन्टीन खत्म किया जा सकता है। 
10. यदि होम क्वारन्टीन के लिए व्यवस्था नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारन्टीन की व्यवस्था की जाएगी। 
11. जो लोग एक हफ्ते के लिए किसी काम के लिए यूपी आ रहे हैं तो उन्हें क्वारन्टीन में जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अपने आगमन और वापसी की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। 

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