
अफसरों ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज होना बाकी है। युवक पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण, अपहरण या लड़की को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है, साथ ही एससी / एसटी अधिनियम, POCSO अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।