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कवर्धा: कलेक्टर ने जिलादण्डाधिकारी जॉच के आदेश दिए

कलेक्टर ने जिलादण्डाधिकारी जॉच के आदेश दिए

कवर्धा, 17 फरवरी 2021। जिला जेल अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार विचाराधीन बंदी क्रमांक 543/2020 ज्ञानसिंग उर्फ गिन्नू, उम्र 28 वर्ष, जाति बैगा, ग्राम बनगौरा, थाना तरेगांव जंगल, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ जो कि न्यायालय श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार थाना तरेगांव जंगल के अपराध कमांक 42/2020 अंतर्गत धारा 307,302 भादवि के तहत् 22 नवंबर 2020 से जिला जेल में निरुद्ध हुआ था। उक्त विचाराधीन बंदी ज्ञानसिंह उर्फ गिन्नु पिता समारू 15 फरवरी 2021 को दोपहर लगभग 2 बजे से 3 बजे के मध्य जिला जेल के गुनाखाना नम्बर दो के पंखे से लटक कर फांसी लगाने की कारण मृत्यु हो गयी है। विचाराधीन बंदी श्री ज्ञान सिंग की मृत्यु की जांच के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के तहत् प्रकरण में दण्डाधिकारी जांच के आदेश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी कवर्धा श्री विनय कुमार सोनी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174, 175 एवं 176 में निहित प्रावधान अनुसार जांच करने के लिए नियुक्त किया है। जांच अधिकारी मृत्यु से संबंधित समस्त बिन्दुओं का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों तथा मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अधीन जांच कर अपना जांच प्रतिवेदन 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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