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ओवरलोड वाहन चालको के विरूध्द लोहारा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही


ओवरलोड वाहन चालको के विरूध्द लोहारा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही


न्यायालय द्वारा वाहन चालको को क्रमश: 80,000 एंव 82,000 रूपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित


सुरक्षित जन – सुरक्षित परिवहन के थीम पर कबीरधाम पुलिस का अभियान जारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के मार्गदर्शन मे एंव अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर, के दिशानिर्देश एंव अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन मे सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने जंहा लगातार कबीरधाम पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साथ ही एैसे वाहन चालक जो यातायात नियमो का उलंघन कर स्वयं एंव अन्य लोगो के जीवन मे संकटउत्पन्न करते है एंव गंभीर वाहन दुघर्टना के कारण बनते है एैसे वाहन चालको के विरूध्द कडी कार्यवाही करने वरिष्ट अधिकारीयो के दिशानिर्देश के परिपालन मे दिनांक 23-11-21 को वाहन क्रमांक CG-04-MG-4001 वाहन चालक हरिराम चंदोला निवासी दमोहनाला जबलपुर मध्यप्रदेश एंव वाहन क्रमांक CG09JC4939 के वाहन चालक लवकुमार झारिया निवासी कवर्धा द्वारा यातायात नियमो एंव शर्तो का उलंघन कर वाहन मे तय सीमा से अधिक मात्रा मे ओवरलोड कर परिवहन करते पाये जाने से दोनो वाहन चालको के विरूध्द धारा 113/194(1)MV एक्ट के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जंहा विध्दवान न्यायाधीश महोदय द्वारा वाहन चालक हरिराम को 80,000 (अस्सी हजार) रूपये एंव वाहन चालक लवकुमार को 82,000 (ब्यासी हजार )रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । वरिष्ट अधिकारीयो के मार्गदर्शन मे सुरक्षित जन - सुरक्षित परिवहन के थीम पर कार्यवाही लगातार जारी है ।

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