अल सल्वाडोर की एक अदालत ने एक महिला को गर्भपात कराने के मामले में 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। महिला के समर्थकों ने कहा- ‘न्यायाधीश ने पक्षपात किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा पेश किए गए संस्करण को अधिक तवज्जो दी, जो पूर्वाग्रह और रूढ़ीवादी सोच से भरा हुआ था। इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।’
Sri Lanka : क्या एक बार फिर भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा ? जानिए भारतीय हाईकमीशन का जवाब
Wed May 11 , 2022