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UPI और RuPay ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी के बाद से वसूला गया टैक्स होगा रिफंड, आयकर विभाग ने बैंकों को दिया आदेश
जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन-देन पर शुल्क लगा रहे हैं। वे एक निश्चित सीमा तक नि:शुल्क लेन-देन की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद शुल्क वसूल रहे हैं।