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UP: बकरीद को लेकर पुलिस ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानिए कुर्बानी के लिए क्या हैं नियम

UP Police issues advisory regarding Eid ul Azha bakrid Namaz
Image Source : PTI FILE PHOTO

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ईद-उल-जुहा (बकरीद,1 अगस्त) को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश यानी एडवाइजरी जारी कर दी है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बकरीद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी। साथ ही खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है और खुले में मांस ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। संवेदनशील जगहों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी।  

उत्तर प्रदेश पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिम इलाकों से खुले तौर पर ले जाने पर भी पांबदी रहेगी। साथ ही गैर मुस्लिम मजहबी इदारों के नजदीक कुर्बानी का बकाया पड़े होने पर तनाजा न हो इसके लिए भी पुलिस ने सख्त हिदायात जारी की हैं। कुर्बानी खुले में नहीं होगी, साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। 

बता दें कि दारुल उलूम और अन्य संगठनों द्वारा बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी करने की मांग की गई थी, मुस्लिम संगठनों द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी। पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिया है। साथ ही धर्मगुरुओं से भी अपील की गई है कि वे इस एडवाइजरी के बाबत लोगों को जागरूक किया जाए। 

एडवाइजरी में पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि छोटी सी छोटी घटना का भी संज्ञान लिया जाए और जो भी विधिक कार्रवाई हो उसका पालन किया जाए। पुलिस को इस दौरान विशेष सतर्कता और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैले इसके लिए क्षेत्राधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

यहां क्लिक करके पढ़िए पूरी एडवाइजरी

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