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फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी को देने टोल फ्री नम्बर जारी

किसान टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 दे सकते है फसल क्षति की सूचना

खैरागढ़, 22 जनवरी 2024//

कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देशन में जिले में असमायिक वर्षा की वजह से रबी फसलों को हो रहे नुकसान का आंकलन करने के लिए जिला प्रशासन ने सक्रियता से काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने किसानों की सहूलियत के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-419-0344 जारी किया है। जिसमें किसान बीमित फसल का ब्योरा, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित कर सकेंगे। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में असमायिक वर्षा से चना, गेंहू, अलसी की फसल प्रभावित होने की संभावना है। क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेंहू सिंचित, गेंह असिंचित, अलसी, चना फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। जिसके तहत् बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या कृषि विभाग या राजस्व विभाग या बैंक को दिया जाना अति आवश्यक है। इसी तारतम्य जिला प्रशासन ने किसानों की सहूलियत के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-419-0344 जारी कर फसल क्षतिपूर्ति की जानकारी देने की अपील की है।

पीएम फसल बीमा योजना में यह प्रावधान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय जोखिम जैसे-ओलावृष्टि, बादल फटना, जलप्लावन, प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत खेत स्तर में क्षति होने पर व्यक्तिगत बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी अधिसूचित इकाई के 25 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र में हानि होती है, तो फसल निरीक्षण कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। किसान कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 या क्राप इंश्योरेस एप्प अथवा राजस्व/कृषि अधिकारियों, बैंक को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्योरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करना होगा।

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