तीन म्युल खाता धारक गिरफ्तार — केसीजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
थाना खैरागढ़ दिनांक : 15.11.25
साइबर ठगी एवं अन्य आपराधिक स्त्रोतों से प्राप्त राशि के हेरफेर का खुलासा
आरोपियों के खातों में ₹8,65,16,376 का संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाया गया
आरोपियों को गंभीर धाराओं में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
घटना का विवरण
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई पुलिस को साइबर धोखाधड़ी संबंधी इनपुट प्राप्त हुआ। प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से अर्जित करोड़ों रुपये के लेनदेन में संलिप्त तीन म्युल खाता धारकों को गिरफ्तार किया गया।
समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूचना के परीक्षण में यह पाया गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा खैरागढ़ के निम्न तीन खातों में ऑनलाइन ठगी से अर्जित अवैध धनराशि जमा की गई—
- यज्ञदत्त यादव, पिता मोती यादव, उम्र 29 वर्ष, निवासी खजरी, थाना घुमका, जिला राजनांदगांव
- भोजराम वर्मा, पिता रामसिंह वर्मा, उम्र 29 वर्ष
- नारद रजक, पिता जीतू रजक, उम्र 28 वर्ष, निवासी नवागांव कला, थाना खैरागढ़, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई
उपरोक्त खातों में कुल ₹8,65,16,376 का ट्रांजेक्शन पाया जाना प्रमाणित करता है कि आरोपियों ने अपने बैंक खातों का उपयोग अवैध धन के हेरफेर के लिए किया।
इस पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 519/25 धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2)(A) भा.न्याय.स. तथा 66-D आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
कार्रवाई का विवरण
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई।
टीम द्वारा संदिग्धों की सतत निगरानी एवं खोजबीन की गई।
मुखबिर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई।
कार्रवाई के दौरान सभी तीनों खाता धारकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने साइबर धोखाधड़ी में संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 15.11.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,प्रकरण में अन्य की संलिप्तता के सबन्ध अनुसंधान जारी है।।


