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शासकीय अंग्रेजी स्कूलों में 6,826 पदों पर होगी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा भर्ती

शासकीय अंग्रेजी स्कूलों में 6,826 पदों पर होगी प्रतिनियुक्ति एवं संविदा भर्ती

रायपुर : राज्य में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए 6 हजार 826 पदों का सृजन किया गया है। सत्र 2021-22 से प्रदेश में 119 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन 119 नवीन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रति विद्यालय के मान से 43 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार 119 नवीन अंग्रेजी स्कूलों में से प्रत्येक स्कूल के लिए स्वीकृत 43 पदों में से एक पद प्राचार्य, व्याख्यता हिन्दी और व्याख्यता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) के दो-दो पद तथा व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम), व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम), व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम), व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम), व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम), व्याख्याता रासायन (अंग्रेजी माध्यम), व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम), प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक (अंग्रेजी माध्यम), प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (अंग्रेजी माध्यम), व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, कम्प्यूटर शिक्षक, लेखापाल/सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और चौकीदार का एक-एक पद स्वीकृत किया गया है।
इसी प्रकार व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) और शिक्षक (हिन्दी माध्यम) के दो-दो पद तथा शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) चार पद, सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) पांच पद, सहायक शिक्षण विज्ञान प्रयोगशाला (अंग्रेजी माध्यम) तीन पद, भृत्य के चार पद और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं।
स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो उनके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे और उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में निर्धारित एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। अंशकालीन सफाई कर्मियों को मानदेय संबंधित जिला कलेक्टर दर अनुसार देय होगी।

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