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अवैध रूप से शराब बेचेने वाले को कुण्डा पुलिस ने धर दबोचा..आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1)ख आब.एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

अवैध रूप से शराब बेचेने वाले को कुण्डा पुलिस ने धर दबोचा..आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1)ख आब.एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

AP न्यूज़ पंडरिया कुंडा -:

अवैध रूप से शराब बेचेने वाले को कुण्डा पुलिस ने धर दबोचा।

आरोपी के कब्जे से 12 पौवा देशी प्लेन मदिरा एवं शराब बिक्री की रकम 210रू. कुल जुमला 1170 रू. जप्त किया गया।

आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1)ख आब.एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।

थाना कुण्डा पुलिस को थाना क्षेत्राअन्तर्गत अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डाँ. लाल उमेद सिंह के द्वारा अवैध जुआ, सट्टा शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उप. निरीक्षक डी0एन0 यादव के कुशल नेतृत्व में धर पकड कार्यवाही हेतु स्टाप को निर्देश दिया गया था कि जिस पर दिनांक 17.09.2022 को अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर ग्राम कोलेगांव गया जहां आरोपी तिलेश यादव पिता संतोष यादव उम्र 23 साल साकिन कोलेगांव थाना कुण्डा जिला कबीरधाम द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करते रंगे हाथ पकडा गया जिनके कब्जे से एक सफेद रंग के कपड़ा के थैला में रखा 12 पौवा देशी प्लेन शराब एवं शराब बिक्री रकम 210रू सहित कुल जुमला रकम 1170 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1)ख आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया उपरोक्त कार्यवाही में, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश धुर्वे, सैनिक विकास पाण्डे, रवि राजपूत का विशेष सराहनीय योगदान रहा।

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