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चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से धन वापसी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख बढ़ाकर 20 अगस्त की गई।

चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से धन वापसी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख बढ़ाकर 20 अगस्त की गई

आवेदन प्राप्त करने तहसीलदार अधिकृत

कवर्धा, 07 अगस्त 2021। चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से धन वापसी हेतु गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 6 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त (शुक्रवार) किया गया है।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्राप्त करने के लिए कबीरधाम जिले के तहसील स्तर पर तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। जिसमें कवर्धा तहसील के तहसीलदार कवर्धा, पंडरिया तहसील के लिए तहसीलदार पंडरिया, बोड़ला तहसील के लिए तहसीलदार बोड़ला, सहसपुर लोहारा तहसील के लिए तहसीलदार सहसपुर लोहारा और तहसील रेंगाखार के लिए तहसीलदार रेंगाखार को अधिकृत कर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में किए जाने के निर्देश दिए हैं।
चिटफंड के संबंध में आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आवेदक का पूरा नाम, पता, मोबाईल नंबर, ईमेल पता, वित्तीय संस्थान का नाम जिसमें रकम जमा किया, रकम जमा करने का दिनांक और स्थान, एजेंट जिसके माध्यम से रकम जमा किया गया उसका नाम व पूरा पता, मोबाईल नंबर, ईमेल पता, दस्तावेज जो आवेदन के साथ जमा किया जा रहा है, जिसमें बॉण्ड पेपर, जमा करने की रसीद व अन्य दस्तावेज शामिल है उनकी छायाप्रति, वित्तीय संस्थान या एजेंट द्वारा किस स्कीम के तहत् रकम जमा करवाई गई, वित्तीय संस्थान द्वारा कोई पाम्पलेट, बुकलेट या अन्य दस्तावेज दिया गया हो तो उसकी छायाप्रति, जमा की गई रकम की परिपक्वता दिनांक तथा पीड़ित निवेशक द्वारा क्या अपेक्षा की जा रही है इस संबंध में जानकारी देनी होगी।

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