थाना साल्हेवारा जिला केसीजी दिनांक 17/05/2024
👉 थाना साल्हेवारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही।
👉आरोपी द्वारा महिला को फोन में बार बार कॉल कर मिलने के लिए बनाता था दबाव ,दिया था जान से मारने की धमकी।
👉आरोपी नारायण पटेल को 12 घंटे के भीतर गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।
प्रार्थीया उम्र 31 वर्ष ने दिनांक 16/05/2024 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 10/09/2023 को पीड़िता अपने घर से पैदल अपने कृषि केंद्र जामगांव जाने निकली थी कि दोपहर करीब 01:30 बजे राजाबर से जामगांव के बीच राजाबर का नारायण पटेल ने रास्ता रोककर प्यार करना है कहकर जबरदस्ती पकड़कर भाठाझोरी में ले जाकर दुष्कर्म किया चिल्लाने पर मुँह को दबा कर जान से मारने की धमकी दिया उसके बाद आरोपी के द्वारा प्रार्थिया के मोबाइल नंबर में लगातार कॉल कर मिलने के लिए धमकी देने लगा की नही मिलोगी तो घर वालो एवं गांव वालों को बता दूंगा उसी दौरान नारायण पटेल ने दिनांक 11/02/2024 को दोपहर करीब 03.00 बजे प्रार्थिया को कॉल कर धमकी देकर भाठाझोरी बुलाकर प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती दोबारा दुष्कर्म किया है उसके बाद भी लगातार फोन कर मिलने के लिए धमकी देकर परेशान करता रहा कि रिर्पोट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 11/2024 धारा 341,376(2) (ढ़),506भादस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई लालचंद मोहले के द्वारा मामला महिला से संबंधित संवेदनशील गंभीर मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक विवेचना कार्यवाही करते हुए निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी साल्हेवारा के नेतृत्व में टीम भेजकर आरोपी नारायण पटेल पिता गौतम पटेल उम्र 37 वर्ष निवासी राजाबर थाना साल्हेवारा जिला केसीजी को पतासाजी कर हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना जान से मारने की धमकी देकर फोन कॉल कर लगातार परेशान करना अपना जुर्म स्वीकार किया है पश्चात आरोपी नारायण पटेल के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से दिनांक 16/05/2024 को विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे आज दिनांक 17/05/2024 को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि चेतन नेताम, प्र. आर. कुलेश्वर साहू, आर.संजय दिवाकर, आर. भुवन पोर्ते, आर.इस्माइल खान, म.आर. गंगोत्री धुर्वे की महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।