नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी खैरागढ़ पुलिस की गिरफ्त में।


थाना खैरागढ़ जिला केसीजी दिनांक 18/09/2024

एसपी  त्रिलोक बंसल के निर्देशन में नाबालिग बालिका को बरामद करने में मिली सफलता।

👉 “ऑपरेशन मुस्कान” के तहत नाबालिग बालिका को उज्जैन (म.प्र )से किया गया बरामद।

👉 आरोपी विशाल उर्फ आलोक कण्डरा को गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।
—000—

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे (रा.पु.से.)एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़  लालचंद मोहले (रा.पु.से.)के मार्गदर्शन में गुम नाबालिग बच्चों की बरामदगी हेतु “ऑपरेशन मुस्कान” अभियान चलाया जा रहा है जिसके तारतम्य में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 26/08/2024 को उसकी नाबालिग लड़की उम्र 15 साल 05 माह वर्ष घर से बिना बताए कही चली गयी है पता तलाश करने पर नही मिली है जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर कही ले गया है की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 333/2024 धारा 137(2) बीएनएस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में नाबालिग बालिका की लगातार पता तलाश किया जा रहा था विवेचना दौरान सूत्र सूचना के आधार पर निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर दिनांक 16/09/2024 को अवयस्क पीड़िता को आरोपी विशाल उर्फ आलोक कण्डरा के कब्जे से नागदा उज्जैन (म. प्र.) से बरामद किया गया पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया अवयस्क बालिका के अनुसार आरोपी विशाल कण्डरा के द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96, 65(1) ,64 (2 ) (ढ) बीएनएस. धारा 04,06 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया जिस पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी विशाल कण्डरा पिता श्याम उम्र 20 वर्ष निवासी डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से दिनांक 17/09/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है ।

सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि पुरुषोत्तम निर्मलकर ,आर.चंद्र विजय ,आर.मनीशंकर वर्मा , म.आर.रानी साहू की महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DJ बजाने वाले के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी थाना खैरागढ़ पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। 👉 बिना अनुमति वाहन में डीजे रखकर तेज़ आवाज़ में डीजे साउंड बजाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही । 👉 वाहन सहित DJ साउंड सिस्टम जप्त। 👉 DJ बजाने वाले के खिलाफ कोलाहल […]

You May Like

You cannot copy content of this page