मकान बनाने की बात को लेकर मारपीट कर सिर पर चोट पहुंचा कर हत्या करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
थाना छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई(छ0ग0)
हत्यारों को भेजा गया जेल।
विवरण -
दिनांक 17.04.2025 को प्रार्थी बिसरू साहू पिता रामलाल साहू उम्र 59 साल साकिन कोड़का के द्वारा मकान निर्माण दौरान आरोपीगण (1) रतन ठेठवार पिता स्व0 लक्ष्मण ठेठवार उम्र 50 साल (2) राजेन्द्र ठेठवार पिता रतन ठेठवार उम्र 34 साल साकिनान कोडका थाना छुईखदान के मकान के बल्ली को काटने से आरोपीगण के द्वारा आवेश में आकर अरूण साहू एवं जीवन को गंदी-गंदी गाली गालौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर चोंट पहुंचाने से प्रार्थी बिसरू साहू के रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 87/2025 धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था कि आहत अरूण साहू पिता बिसरू साहू उम्र 35 साल साकिन कोड़का ईलाज हेतु शासकीय छुईखदान में भर्ती हुआ था स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से बेहतर ईलाज हेतु हायर सेंटर रिफर किया गया था जिसकी ईलाज दौरान दिनांक 18/04/2025 को मृत्यु होने एवं पी0एम0 रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 103(1) बीएनएस जोड़ी जाकर मामले की गंभीरता की देखते हुए पुलिस अधीक्षक खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्रीमती आशा रानी के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के द्वारा प्रकरण के आरोपीगण (1) रतन ठेठवार पिता स्व0 लक्ष्मण ठेठवार उम्र 50 साल (2) राजेन्द्र ठेठवार पिता रतन ठेठवार उम्र 34 साल साकिनान कोडका थाना छुईखदान को 24 घंटे के भीतर दिनांक 19/04/2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिसे आदेशानुसार ज्यूडिशियल रिमांड पर सलोनी खैरागढ़ जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, सउनि0 असुवन वर्मा, प्र0आर0 84 कीर्तिलाल वर्मा, प्र0आर0 76 मुनेन्द्र सिंह ठाकुर, प्र0आर0 69 अख्तर बेग मिर्जा, आर0 151 विनोद पोर्ते, आर0 128 शिशुपाल साहू, म0आर0 185 झमित ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।