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नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।


थाना साल्हेवारा जिला केसीजी दिनांक 09/05/2024

👉 थाना साल्हेवारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही।

👉आरोपी उमेश उर्फ पप्पू मात्रे को 12 घंटे के भीतर गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।

प्रार्थीया उम्र 13 वर्ष ने दिनांक 08/05/2024 को लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 08/05/2024 को पीड़िता अपने पिता एवं छोटी बहन के साथ साप्ताहिक बाजार रामपुर गयी थी उसी दौरान शाम करीब 05/00 बजे रामपुर बाजार में उमेश मात्रे ने बदनाम करने के नियत से पीड़िता के सीना को जबरदस्ती पकड़कर छेड़खानी किया है कि रिर्पोट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 10/2024 धारा 354,509 भादस. 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसके संबंध में  पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई  लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील गंभीर मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिस पर वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी उमेश उर्फ पप्पू मात्रे पिता सरवन मात्रे उम्र 20 वर्ष निवासी रामपुर थाना साल्हेवारा जिला केसीजी को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया पश्चात आरोपी उमेश मात्रे के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 09/05/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।

सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि चेतन नेताम, आर.संजय दिवाकर, आर. भुवन पोर्ते, आर.इस्माइल खान, म.आर. जानकी धुर्वे की महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।

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