नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को पुणे (महाराष्ट्र) से किया गया गिरफ्तार।



दिनांक 05.04.2024
थाना छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई(छ0ग0)
आरोपी को माननीय न्यायालय ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ छुईखदान गंड़ई(छ0ग0) त्रिलोक बंसल (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर
गेंदले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 112/24 धारा 363 भादवि0 के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर दिनांक 03.04.2024 को प्रकरण के पीड़िता को भोेंगाडे़ काॅलोनी वराले तहसील मावल जिला पुणे (महाराष्ट्र) से आरोपी मन्नू वर्मा पिता कार्तिक राम वर्मा उम्र 23 साल साकिन लालपुर थाना साजा जिला बेमेतरा (छ0ग0) के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 363, 366,376(2)(ढ) भादसं., 6 पाॅक्सो एक्ट के आरोपी मन्नू वर्मा को आज दिनांक 05.04.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक बी0आर0 सिन्हा, आर0 1610 रामेश्वर जंघेल म0आर0 446 आरती चन्द्राकर, की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।