नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

AP News आपकी आवाज VISHWARAJ TAMRAKAR DISTRICT BYURO CHIEF KCG


थाना छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई (छ0ग0)


आरोपी को भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.),अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 372/2024 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर आज दिनांक 02.12.2024 को प्रकरण के नाबालिक पीड़िता को चंदनीडीह थाना टाटीबंध जिला रायपुर से आरोपी महेन्द्र देवांगन पिता पवन देवांगन उम्र 25 साल साकिन चंदनीडीह थाना टाटीबंध जिला रायपुर (छ0ग0) के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से मामले में धारा 87, 64 बीएनएस, 06 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी महेन्द्र देवांगन को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक बी0आर0 सिन्हा, आर0 416 विनोद पोर्ते, आर0 04 बलराम नेताम, म0आर0 1117 झमित ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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