नाबालिक बालिका को अपहरण कर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
थाना छुईखदान जिला केसीजी
अपराध क्रमांकः- 94/2026 धारा 137(2), 64(2)(ड), 65(1), 96 बीएनएस धारा 6 पाक्सो एक्ट
ऑपरेशन मूस्कान
नाबालिक बालिका को अपहरण कर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार।
आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका का लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा था।
आरोपी को बलात्कार एवं पास्को एक्ट के तहत संगीन धाराओं मे किया गया गिरफ्तार।
➡ नाम आरोपीः- कृष्णा कुमार परते पिता संजय परते उम्र 21 निवासी ग्राम खापा जिला सिवनी मध्य प्रदेश
मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पुलिस थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को आज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 94/2026 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। मामला गंभीर एवं नाबालिक बालिका से संबंधित होने से अपहृता एवं संदेही के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित किया गया। पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिला कि संदेही द्वारा पीड़िता को अपहरण कर बालाघाट शिवनी ले जाकर छुपा कर अपने साथ रखा है| मुखबीर की सूचना और साइबर शेल की तकनिकी सहायता से पीड़िता व संदेही पतासाजी करने पुलिस टीम बालाघाट शिवनी पहुँच कर पीड़िता – संदेही का पता- तलास किया गया, पीडीता को आरोपी कृष्णा कुमार परते के कबजे से बरामद किया गया। पीड़िता से पुछताछ कर विस्तृत कथन लेख किया गया जो बताई कि आरोपी कृष्णा कुमार परते इसे नाबालिक जानते हुए अपने प्रेम जाल मे फसाकर, शादी का साझा देकर, अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाया है| विवेचना दौरान प्रकरण मे धारा 64(2)(ड), 65(1), 96 बीएनएस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट का प्रसार कर आरोपी कृष्णा कुमार परते पिता संजय परते उम्र 21 निवासी ग्राम खापा जिला सिवनी मध्य प्रदेश को दिनांक 12.04.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जाता|
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