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दहेज के मांग को लेकर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबुर करने वाले आरापियों को किया गया गिरफ्तार

थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

दिनांक 12.04.2024

  • त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयों के निवास ग्राम बाजार अत्तरिया के आसपास दबिश देकर छुपे आरोपिगण को लिया गया हिरासत में
  • नव विवाहित महिला के साथ अत्याचार कर जहर सेवन के लिए मजबुर करने वाले आरोपी गण को भेजा गया रिमांड पर ।

विवरणः- अपराध का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका की शादी वर्ष 2022 में ग्राम

बाजार अतरिया निवासी रोशन वर्मा के साथ हुई थी घटना दिनांक को मृतिका की शादी को एक वर्ष हुआ था जो घटना समय में नवविवाहिता थी। मृतिका नवविवाहिता पति रोशन वर्मा उम्र 22 साल साकिन बाजार अतरिया थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के ससुराल वालो पति रोशन वर्मा सास मेहतरीन वर्मा के द्वारा मृतिका को दहेज कम लाये हो एवं दहेज में मोटर सायकल व पैसे भी नही लाये हो कहकर दहेज की मांग कर मृतिका वर्मा के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर मृतिका प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 26.03.203 को अपने ससुराल ग्राम बाजार अतरिया में जहर सेवन कर ली जहां अस्पताल में ईलाज के दौरान मृतिका की दिनांक 29.03.23 को मृत्यु हो गया। मर्ग जांच में पाया गया की मृतिका के साथ दहेज की मांग को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित से तंग आकर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने से मृतिका जहर सेवन कर आत्महत्या करने की घटना पर अपराध क्रमांक 191/2024 धारा 304-बी, 34 भादवि0 पंजीबद्ध। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ट अधिकारी को अवगत कराया बाद पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी  त्रिलोक बंसल (आईपीएस), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खैरागढ़ प्रशिक्षु उपुअ प्रतिभा लहरे के नेतृत्व में आरोपी के पता साजी हेतु टीम गठीत कर रवाना किया गया जो मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के निवास स्थान ग्राम बाजार अतरिया में जहा लुक छिप रहा था के आसपास दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपियों 1. रोशन वर्मा पिता स्व० छन्नूलाल वर्मा उम्र 26 साल, 2. मेहतरीन बाई वर्मा पति छन्नूलाल उम्र 70 साल साकिन बाजार अतरिया थाना खैरागढ़ को हिरासत में लिया गया बाद आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया। जिसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उपुअ सुश्री प्रतिभा लहरे, उप निरीक्षक बिल्कीस बेगम, सउनि० चैतुराम आर्य, आर0 1680 शैलेन्द्र पटेल सिंह, आरक्षक 821 लक्ष्मण साहू, आरक्षक 156 प्रदीप यादव, आरक्षक 1657 मणिशंकर वर्मा, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे आर० धर्मेन्द्र चंद्राकर आर0 518 अनिल ध्रुवे का विशेष योगदान रहा है।

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