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जिला केसीजी अंतर्गत थाना छुईखदान के लूट के मामले में आरोपी को हुई कारावास की सजा।


जिला केसीजी दिनांक 23/03/2024

जेएमएफसी छुईखदान न्यायालय से आरोपी को 03 साल कारावास एवं 2000 रु अर्थदंड से किया गया दंडित।

आरोपी द्वारा छुईखदान हॉस्पिटल में महिला से सोने के गहने की गई थी लूट।

वर्ष 2022 में दिनांक 08/11/2022 को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र छुईखदान में अपने ससुर को इलाज हेतू लेकर आये 45 वर्षीय महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने आप को हॉस्पिटल का कर्मचारी बताकर मदद करने के बहाने हॉस्पिटल के बाथरूम में मारपीट कर महिला के कान में पहने दो नग सोने के गहने को आरोपी द्वारा लूट कर भाग गया था जिसकी रिपोर्ट पीड़ित महिला ने थाना छुईखदान में करायी थी जिस पर अपराध क्रमांक 308/2022 धारा 394 भादस. पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मामले के आरोपी होरीराम पिता नारद गोंड़ उम्र 36 साल निवासी छुईखदान थाना छुईखदान के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से मामले के लूट गई सोने के गहने को आरोपी से बरामद कर आरोपी को दिनांक 09/11/2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था मामले का विचारण माननीय जेएमएफसी न्यायालय छुईखदान में चल रहा था जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजुलता देवांगन के द्वारा विचारण पश्चात आरोपी होरीराम को दोष सिद्घ पाए जाने आईपीसी की धारा 394 के तहत 03 साल कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है मामले की विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान के द्वारा किया गया था शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार राठौर ने पैरवी किया।

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