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थाना छुईखदान – नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार।


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

थाना छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई (छ0ग0)

थाना छुईखदान – नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

आरोपी को भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0)  त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नितेश कुमार गौतम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 48/2025 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर दिनांक 12.03.2025 को प्रकरण के नाबालिक पीड़िता को ग्राम हुरेली जिला मोहला मानपुरी अम्बागढ़ चैंकी से आरोपी जोनु ओघरे पिता प्रेमलाल ओघरे उम्र 19 साल साकिन नवागढ़ वार्ड नंबर 15 थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ0ग0) के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से मामले में धारा 87, 64(2)(ड) बीएनएस, 4, 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी जोनु ओघरे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ज्यूडिशियल रिमांड पर सलोनी खैरागढ़ जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, सउनि0 अरविंद सिंह यादव, आर0 128 शिशुपाल साहू, आर0 ओमप्रकाश विश्वकर्मा, म0आर0 230 आरती चन्द्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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