ChhattisgarhINDIAKabirdhamखास-खबर

दीपावली पर्व 2025 के लिए अस्थाई फाटाका दुकान अनुज्ञप्ति संबंधी सूचना

News Ad Slider
Advertisement

कवर्धा, 20 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, सी-अनुभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना के तहत राज्य शासन द्वारा अस्थायी फटाका अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  गोपाल वर्मा ने विस्फोटक नियम, 2008 का पालन किए जाने की शर्त पर वर्ष 2025 के दीपावली पर्व के लिए कबीरधाम जिले में अस्थायी फटाका दुकान लगाए जाने के लिए 13 अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2025 तक का समय निर्धारित किया  है। कलेक्टर श्री वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी फटाका दुकान लगाना चाहते है, वे अस्थायी फटाका अनुज्ञप्ति,  लायसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन लोक सेवा केन्द्रों, अन्य माध्यमों से साईट मैप (शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित स्थल का प्रमाणित नक्शा, ग्रामीण क्षेत्र में दुकान के लिए तहसीलदार अथवा (सरपंच एवं पटवारी के दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त नक्शा)), आधार कार्ड, स्वच्छ पासपोर्ट साईज कलर फोटो, पेन कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 20 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025 के माध्य ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page