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नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपरहण कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता….आरोपी के विरूद्ध अपहरण, बलात्कार की धाराओं के साथ ही साथ पाक्सो एक्ट की धाराओं की हुई कार्यवाही

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण” कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता…

.आरोपी के विरूद्ध अपहरण, बलात्कार की धाराओं साथ ही साथ पाक्सो एक्ट की धाराओं के अंतर्गत की गई कार्यवाही

बालिका नाबालिक है यह जानते हुए भी आरोपी द्वारा बनाया गया शारिरिक संबंध।

आरोपी के घर से अपहृता बालिका को किया गया बरामद ।

 आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल ।

बिलासपुर। प्रकरण के प्रार्थीया द्वारा दिनांक 7 मार्च को थाना सिरगिटटी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री उम्र 16 साल की जो दिनांक 6 मार्च को घर में रात्रि करीबन 8.30 बजे सभी को खाना खिलाकर करीबन 9 बजे शौच के लिये घर के पीछे बने शौचालय में गयी थी जो देर तक वापस नही आयी तथा बाहर कुत्ते की भौंकने का आवाज आने पर प्रार्थीया द्वारा बाहर निकल कर देखी तो उसकी लडकी तथा गांव का लडका आरोपी दीपक सतनामी दोनों को मोहल्ले के एक घर के सामने जल रही बिजली बल्ब के उजाले से जाते देखी। प्रार्थीया द्वारा उनके पडोसी बंगाली को उसके घर का दरवाजा को खटखटा कर जगायी तथा बंगाली को लेकर आरोपी दीपक सतनामी के घर भी गयी जहां आरोपी दीपक सतनामी व प्रार्थीया की लड़की नही मिली। प्रार्थीया की लडकी आज दिनांक तक वापस नही आयी है प्रार्थीया के गांव के ही आरोपी दीपक सतनामी के द्वारा उसकी नाबालिक लडकी को गलत नियत रखते हुये बहला फुसलाकर भगा ले गया है, तथा आरोपी द्वारा पूर्व में भी उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर अपने घर ले गया था। जिसे समझा बुझा कर वापस घर ले आये थे कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना सिरगिटटी में धारा 363 भादवि तथा का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना एवं पतातलास में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी की पतासाजी किया गया इसी दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी पीडिता बालिका के साथ अपने निवास स्थान में है जिसे घेरा बंदी कर आरोपी के कब्जे से अपहुता बालिका को बरामद कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाकर अपहृता बालिका से पुछताछ किया गया जो बताई कि आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपने घर लेजा कर उसके साथ शारिरिक संबंध स्थापित किया है। प्रकरण में प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेख बद्ध किया जाकर पीडत बालिका का शारीरिक परीक्षण एवं आरोपी दीपक कुमार धीरज का शारीरिक परीक्षण जिला अस्पताल बिलासपुर से कराया गया है विवेचना पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध घटित करना प्रमाणीत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी के विरूद्व धारा 366, 376 (2)(ढ) भादवि एव, पास्को एक्ट की धारा 4, 6 जोडी जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई है आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी फैजुल होदा शाह, सहायक उपनिरीक्षक सीता साहू, प्रधान आरक्षक प्रवीण पाण्डेय, महिला आरक्षक अनिता भगत एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही।

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