
खैरागढ़ 16 अप्रैल 2024// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने आदेश जारी कर राम नवमी 17 अप्रैल को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने इस दौरान जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान (सी.एस.2घ), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल.1 घ), कम्पोजिट मदिरा दुकान (सी.एस.2 घघ कम्पोजिट) तथा होटल बार (एफ.एल.3) पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।


