महज 18 दिन पूर्व गांजा के प्रकरण में जेल से छुटा आरोपी अवैध शराब बिक्री करते पंडरिया पुलिस के हत्थे चढ़ा।
अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब की बिक्री करने वाले आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री एन. के.बेंताल के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया पुलिस के द्वारा क्षेत्राअंतर्गत जुआ सट्टा/अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु। थाना प्रभारी पंडरिया मुकेश यादव के कुशल नेतृत्व में दो टीम बना कर थाना पंडरिया क्षेत्र अंर्तगत अवैध शराब बेचने वाले अपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया था। जिसमें पुलिस टीम के द्वारा 01. राहुलदास स्वीपर पिता हरिहर दास स्वीपर उम्र 30 साल नया बस स्टैंड पंडरिया, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम जो अपने घर के सामने अवैध धन लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों को कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक- 222/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500/-रूपये को गवाहों के समक्ष कब्जा पुलिस लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया , विदित हो कि उक्त आरोपी कुछ दिन पहले पंडरिया पुलिस द्वारा गांजा के प्रकरण में जेल जा चुका है, इसी क्रम में एक अन्य आरोपी रोहित निषाद पिता रामजी निषाद उम्र 40 साल साकिन सावंतपुर थाना पंडरिया जिला कबीरधाम के विरूद्ध अप. क्र. 223/2021 धारा 36(च)1 आब0एक्ट व धारा 151 जाफौ. के तहत की गई कार्यवाही।