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ग्राम मानिकपुर में अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी पर पुलिस कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी पोड़ी उप निरीक्षक विमल लावनिया के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही की गई।

दिनांक 16/08/2025 को जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मानिकपुर निवासी दीपक यादव पिता तिहारी यादव (उम्र 22 वर्ष) अपने कोठार के पास अवैध रूप से देशी शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल ग्राम मानिकपुर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां आरोपी दीपक यादव को मौके पर पकड़ा गया। पुलिस को देखकर शराब खरीदने वाले लोग भाग निकले।

गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से मां लक्ष्मी कृषि केन्द्र लिखा गुलाबी-सफेद रंग के थैले में 36 पाव देशी मदिरा (प्रत्येक 180 मिली लीटर) कुल 6.480 लीटर, जिसकी कीमत लगभग 2880 रुपये है, तथा नगद बिक्री रकम 330 रुपये, कुल 3580 रुपये बरामद कर ज़ब्त किए गए।

आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विधिवत कार्रवाई पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 14 दिवस की न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

इस कार्रवाई में साइबर सेल कवर्धा एवं चौकी पोड़ी से प्रभारी उप निरीक्षक विमल लावनिया, प्र.आर. 356 खुबीराम साहू, आर. 518 हीरालाल पाण्डेय, आर. 161 रामविलास आडिले, आर. 04 सावंतराम बाधेकर एवं चालक 101 आसिफ खान का विशेष योगदान रहा।

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