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पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़ : गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के अंतर्गत कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा, जिला जनसंपर्क अधिकारी  राजेश नेताम, जिला अभियोजन अधिकारी  देवेन्द्र ध्रुव, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. प्रशांत झा, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वरी अग्रवाल, कानूनी सलाहकार सुबोध पाण्डे, नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) डॉ. मनीष बघेल तथा सहायक नोडल अधिकारी डॉ. बोधन सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में जिले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं की अद्यतन जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के नवीनीकरण एवं संशोधन से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में बताया गया कि इससे जिले में निजी संस्थाओं द्वारा सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी, जिससे विशेषकर दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा तथा उन्हें सोनोग्राफी के लिए अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बैठक के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तरीय निरीक्षण एवं निगरानी दल को सभी पंजीकृत केन्द्रों का प्रत्येक तीन माह में नियमित एवं औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

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