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पंडरिया – माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यालय ने पंडरिया एसडीएम दिले राम डहरिया के विरूद्ध रिट याचिका क्रमांक Wp(c) No. 591/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 की अवहेलना के विरूद्ध अवमानना का नोटिस

पंडरिया एस डी एम को अवमानना का नोटिस

पंडरिया – माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यालय ने पंडरिया एसडीएम दिले राम डहरिया के विरूद्ध रिट याचिका क्रमांक Wp(c) No. 591/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 की अवहेलना के विरूद्ध अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । याचिकाकर्ता हजारी लाल ने सरकारी समर्थन मूल्य में धान खरीदने हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक Wp(c) No. 591/2021प्रस्तुत की थी जिसमें आदेश दिनांक 28.01.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने 1/3 पंजीकृत भूमि छोड़कर बाकी लगभग 12 हेक्टेयर पंजीकृत भूमि का धान बेचने की अनुमति देने हेतु एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया को निर्देशित किया । उक्त आदेश की कॉपी 29.01.2021 को एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को धान नहीं बेचने दिया जिससे व्यथित हो कर याचिकाकर्ता हजारी लाल के द्वारा अधिवक्ता प्रतीक शर्मा व निशांत भानुशाली के माध्यम से माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यालय में एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया के विरूद्ध अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया से जवाब मांगा है ।

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