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कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हॉट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगमी आदेश पर्यंत तक बंद रखने के आदेश जारी

कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हॉट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगमी आदेश पर्यंत तक बंद रखने के आदेश जारी

कवर्धा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को विशेष ध्यान रखते हुए कबीरधाम जिले के समस्त हॉट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगमी आदेश पर्यंत तक बंद रखने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में बताया गया है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपर्युक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित्त प्रतिबंधो, शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सम्पूर्ण कबीरधाम जिला अतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गयी है। कबीरधाम जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अत: जिले में प्रभावशील पास के परिपेक्ष्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में लगने वाले हॉट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगामी आदेश पर्यंत तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा के तहत दण्डनीय होगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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