टोनही कहने कहने की बात पर आरोपियों द्वारा हत्या की घटना को दिया गया अंजाम*


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
दिनांक 02.06.2025 थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ-छुईखदान-गण्डई (छ0ग0)
अपराध क्रमांक 313/2025 धारा 332, 103(1) बीएनएस0
हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में’
हत्या के बाद से लगातार की जा रही थी संदेहियों से पूछताछ
आरोपियों द्वारा जानवर बांधने वाली रस्सी से गला घोंटकर एवं धारदार हंसिया से हमला कर किया गया महिला की हत्या
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल
नाम आरोपीगण :-
1 सविता साहू पति स्व0 मानसिंग साहू उम्र 39 साल 2. जसिका साहू पिता स्व0 मानसिंग साहू उम्र 19 साल 3. दीपेश साहू पिता शेरसिंग साहू उम्र 24 साल तीनो ग्राम खैरबना थाना खैरागढ़ जिला केसीजी0 (छ0ग0)
विवरणः- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2025 को थाना खैरागढ़ के ग्राम खैरबना में मोहिनी साहू नाम की महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना पर खैरागढ़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की तस्दीक किया गया घटना मौके पर मोहिनी साहू के घर में उसकी रक्तरंजित लाश पाई गई प्रार्थी चंद्रेश साहू की रिपोर्ट पर मौके पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध कायम किया गया । घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के द्वारा आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए जिसके पालन में थाना प्रभारी खैरागढ़ एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम टीम गठित कर आरोपियों की पातासजी की जा रही थी । क्राइम सीन के आधार पर मृतिका मोहिनी साहू के पड़ोसी सविता साहू एवं उसके परिवार के ऊपर संदेह पाया गया। संदेह के आधार पर सविता साहू उसकी बेटी जसिका साहू एवं भतीजा दीपेश साहू से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया जो पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे लेकिन पुलिस द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर लगातार कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतिका मोहिनी साहू आरोपिया सविता साहू को टोनही कहने तथा जादू टोना करते हो कहकर बदनाम करती थी जिससे सविता साहू काफी क्षुब्ध हो गई थी और अपने आपको अपमानित महसूस कर रही थी इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों सविता साहू ने मोहिनी साहू को जान से मारने का प्लान बनाया और अपनी बेटी जसिका साहू तथा भतीजा दीपेश साहू के साथ दिनांक 26/6/2025 को दोपहर करीब 2/00 बजे जब मोहिनी साहू घर में अकेली थी तो तीनों मोहिनी साहू के छत के रास्ते से आकर पहले सविता साहू एवं जसिका साहू ने मृतिका मोहिनी साहू का गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोट दिया उसके बाद पीछे से दीपेश साहू द्वारा धारदार हंसिया से लगातार कई बार मृतिका के गले व चेहरे में वार किया गया। जिससे मृतिका की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए वापस घर आकर शरीर पर लगे खून एवं कपड़े को पानी से धो लिए तथा घटना दिनांक को सभी खेत में रहने का बहाना कर रहे थे किंतु बारीकी से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किए । आरोपियों के कब्जे से हत्या करने में प्रयुक्त धारदार हंसिया एवं गाय बांधने की रस्सी (गेरूआ) को बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा का घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपीगण 1सविता साहू पति स्व0 मानसिंग साहू उम्र 39 साल 2.जसिका साहू पिता स्व0 मानसिंग साहू उम्र 19 साल 3. दीपेश साहू पिता शेरसिंग साहू उम्र 24 साल तीनो साकिनान ग्राम खैरबना थाना खैरागढ़ जिला केसीजी0 (छ0ग0)को दिनांक 02/07/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।