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लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये मानक दर निर्धारित करने राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न

खैरागढ़, 13 मार्च 2024//

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा के निर्देशन में अपर कलेक्टर  प्रेम कुमार पटेल और संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी  सुरेन्द्र कुमार ठाकुर ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये मानक दर निर्धारित करने के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक सामग्री पर किये जाने वाले व्यय को उस राजनीतिक दल के प्रत्याशी के पक्ष में जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिये मूल्य निर्धारण सूची जिला रिटर्निंग ऑफिसर राजनांदगांव के द्वारा निर्धारित दर प्राप्त हुआ है। निर्धारित दर को सभी के समक्ष रखा गया, जिस पर उसी निर्धारित दर पर सभी सहमति-असहमति मांगी गई। इस दौरान मुख्य रानीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हुए।

निर्वाचन शाखा ने चुनाव की घोषणा पश्चात तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी जानकारी दी। आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, जिसके तहत वेबसाईट एवं सोशल साईट से राजनैतिक संदर्भ एवं तस्वीर को हटाना है। वही शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाना है एवं निजी संपत्ति पर दीवाल लेखन व प्रचार सामग्री लगाने के पूर्व संपत्ति स्वामी से अनुमति प्राप्त कर एक प्रति संपत्ति विरूपण प्रभारी अधिकारी के पास जमा करेंगे। साथ ही पोस्टर-बैनर, सभा-रैली, हेलीपेड, वाहन आदि का उपयोग पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेबसाईट में चुनाव प्रसार के पूर्व अनुमति आवश्यक होगा। इसी तरह धार्मिक संस्थानों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा और स्कूल/कॉलेज ग्राउंड को प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग पूर्व सशर्त अनुमति प्रदान किए जाने की जानकारी दी।

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