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30 जून तक अनिवार्य करें राशन कार्ड ई-केवायसी, छूटे तो रुक सकता है खाद्यान्न वितरण

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

– “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना के तहत हो रहा आधार प्रमाणीकरण

खैरागढ़, 19 जून 2025//
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशों के तहत “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सभी पात्र हितग्राहियों का आधार आधारित ई-केवायसी (e-KYC) कराना अनिवार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 2.35 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवायसी पूरा कर लिया गया है, जबकि 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है।

भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है।

ई-केवायसी की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही, भारत सरकार द्वारा जारी “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्प के माध्यम से भी हितग्राही स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर से “मेरा ई-केवायसी” एप्प डाउनलोड करें, राज्य का चयन करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी और फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें, अंतिम तिथि: 30 जून 2025

जिन हितग्राहियों ने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है, उन्हें 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवायसी नहीं कराने पर राशन वितरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

जिले में पंजीकृत राशन कार्डों के अंतर्गत कुल 4,24,241 सदस्यों में से अब तक 3,79,536 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है, जो कि कुल संख्या का 89.49% है।

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