लोकसभा निर्वाचन 2024: खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में 4 जून को मतगणना स्थल क्षेत्र स्थित मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध


खैरागढ़, दिनांक 30 मई 2024 : खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने 26 मार्च 2024 को जारी छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतगणना के दिन 04 जून 2024 को पिपरिया स्थित मतगणना स्थल क्षेत्र के समीप स्थित दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) खैरागढ़, देशी मदिरा दुकान अहाता सी.एस.2 (ग-अहाता) खैरागढ़, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (घघ) खैरागढ़ और विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (ख-अहाता) खैरागढ़ को पूर्णतः बंद रखने हेतु “शुष्क अवधि” घोषित की गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाएं और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।