Lockdown5 के दौरान इन जरूरी बातों का रखें खास ख्याल


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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने ज्यादातर प्रतिबंधों को हटा दिया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी। आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। Lockdown5 के दौरान, अगर आपको किसी भी जरूरी काम से घर के बाहर जाना है, तो आपको इन 5 जरूरी बातों का खास ख्याल रखना होगा।
- घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क जरूरी
- सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे से 6 फीट दूरी बनाए रखें
- सार्वजनिक जगहों पर थूका तो लगेगा जुर्माना
- पान, गुटका, तंबाकू और शराब का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं
- सार्वजनिक सभाओं या भीड़ जुटाने पर पर रोक
प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे स्कूल-कॉलेज
गाइडलाइंस के अनुसार, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि क्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।