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Lockdown 4.0: हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर क्या हैं शर्तें और कितनी है ढील? CM खट्टर ने किए ऐलान

Haryana Lockdown guidelines green orange red and containment zone
Image Source : INDIA TV

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सोमवार को गृहमंत्रालय की गाइडलाइनंस  के अनुसार कुछ रियायतों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अब नई हिदायतों के अनुसार, सिर्फ कन्टेनमेंट जोन में ही प्रतिबन्ध जारी रहेंगे और बाकि क्षेत्र को ऑरेंज जोन मान कर सामान्य गतिविधियां चलायी जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंदर और अन्य प्रदेशों के लिए बस सेवा मंगलवार से शुरू कर दी जाएगी। 

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इसके अलावा उन्होंने बताया कि फाइव स्टार मोटर वाले एक हज़ार ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक लगाए जा चुके हैं जबकि शेष 4 हज़ार कनेक्शन 30 जून तक लगा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली बिल संबंधी त्रुटियों को हेल्पलाइन नंबर 1912 पर ठीक करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन 6 हज़ार कैदियों को पेरोल दी गई थी, उनकी पेरोल अवधि अगले 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है।

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इससे पहले मुख्यमंत्री खट्टर ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के खुलने से पहले ही हमने ट्रांस्पोर्ट शुरू कर दिया था। उन्होनें कहा कि सोशल डिस्टेंगिंस का ध्यान रखते हुए राज्य के भीतर बसों को अनुमती दे दी गई थी और उसे अब और बढ़ाया जाएगा।

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