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Lockdown 4.0: लखनऊ के लिए नई गाइडलाइंस हुई जारी, खुलेंगी मिठाई की दुकानें और सैलून

लखनऊ के लिए गाइडलाइन जारी, खुलेंगी मिठाई की दुकानें और बाल काटने के लिए सैलून
Image Source : SOCIAL MEDIA

लखनऊ: केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ ज़िला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी और बफर जोन (कंटेनमेंट जोन से 250 मीटर) में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलेंगी। इसके अलावा रेस्तरां भी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे।

लखनऊ में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली छूट?

  • रेस्तरां के सभी कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी
  • सिनेमा हॉल, माल और होटल बंद रहेंगे
  • पार्क और स्टेडियम सुबह सात से दस बजे तक टहलने के लिए खुलेंगे
  • कंटेनमेंट और बफर जोन के अलावा बाज़ार खुलेंगे, खुलने के पहले सफाई करनी होगी
  • 21 से जो बाज़ार खुलेंगे वो अल्टरनेट डे पर सड़क के बाएं और दाहिनी तरफ के एक एक दिन खुलेंगे
  • प्रिंटिंग प्रेस ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुलेंगी
  • सैलून सिर्फ हेयर कटिंग के लिए खुलेंगे, सिर्फ एक ग्राहक जा पाएगा
  • हेयर कटिंग करने वाला व्यक्ति फ़ेस कवर, फेस मास्क,शू कवर, दस्तानों के साथ फेस शील्ड लगाएगा
  • दस्ताने हर बार बदलने होंगे और ग्राहकों का पता मोबाइल नम्बर लिखना होगा
  • खाना बनाने, होम डिलीवरी के पैकेट बनाने और डिलीवरी करने वाले मास्क, हेड कवर, शू कवर और दस्ताने पहनेंगे
  • पुराना बचा खाने का कोई सामान इस्तेमाल नहीं होगा।

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