Lockdown 4.0: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या हैं शर्तें और क्या है ढील?


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लखनऊ. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है, हालांकि लॉकडाउन 4 में पहले लागू हुए सभी लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा ढील दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने यहां रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार दिया है। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने इंटर स्टेट बस सर्विस को भी मजूंरी दे दी हैं। हालांकि यह दो राज्यों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगा।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020
लॉकडाउन 4.0 में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर फेसमास्क लगाना जरूरी है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
शादी विवाह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में महज 20 लोग इकट्ठा होने की अनुमति है। एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।