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Lockdown 4.0: आज कई राज्य जारी करेंगे गाइडलाइन, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी ज्यादा जिम्मेदारी

Chief Ministers summit on India TV Live Updates Lockdown 4.0 new rules
Image Source : INDIA TV

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को आगमी 31 मई (रविवार) तक के लिए बढ़ा दिया है। आज लॉकडाउन 4.0 को लेकर कई राज्य गाइडलाइन जारी करेंगे। लॉकडाउन 4.0 को लेकर राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्यों को तय करना है कि वो कहां गतिविधियां शुरू करेंगे और कहां प्रतिबंध लगाएंगे? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर अपनी-अपनी गाइडलाइन जारी करेंगे।

बता दें कि, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन में बताय गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम और सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम 31 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शाम को सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक क‌र्फ्यू जारी रहेगा।

राज्यों को मिला जोन तय करने का अधिकार

नई गाइडलाइन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के आधार पर कंटेनमेंट जोन का फैसला होगा। अभी तक देश के अलग-अलग इलाकों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन और कंटेनमेंट जोन में बांटा गया था, लेकिन इस बार एक बफर जोन बनाने की भी बात कही गई है। केंद्र ने राज्यों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जोन बंटवारे के बारे में साफ साफ लिखा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होगा. जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा।

लॉकडाउन-4.0 के लिए जारी नई गाइडलाइंस में गृहमंत्रालय (MHA) में पूरी तरह साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य सरकारें चाहें तो जमीनी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं।

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