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Lockdown 3.0: जानिए उत्तर प्रदेश में किन गतिविधियों को दी गई है अनुमति

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लखनऊ. देश में सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने जोन के हिसाब से कई तरह की छूट दी है, इसके बाद अब योगी सरकार ने ल़ॉकडाउन में दी जाने वाली रियायतों को लेकर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों हेतु लोगों का आवागमन निषिद्ध रहेगा।

कंटेंटमेंट जोन में बरती जाएगी अत्यधिक सावधानी

कंटेंटमेंट जोन में अधिक सावधानी बरती जाएगी। यहां कड़े नियम लागू किए जाएंगे। इन क्षेत्रो के अंदर और बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। 

इनपर रहेगी पाबंदी

* सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल

* समस्त सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम / अन्य सामूहिक गतिविधियां

* समस्त धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे

* हर जोन में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोगों, गर्भवती स्त्रियों और 10 साल से कम के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे।

* कंटेंटमेंट जोन में OPDs और चिकितसा क्लिनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंटेंटमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों की अनुमति नहीं

*साईकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा

*टैक्सी/कैब सर्विसेज

* बस सेवा

* स्पा और हेयर सैलून

ऑरेंज जोन में कैब सर्विस को अनुमति दी गई है।  कैब में एक ड्राइवर और दो यात्रियों की अनुमति है। कैब सिर्फ जिले की सीमाओं के भीतर चल सकेगी। व्यक्तिगत वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो यात्री अनुमन्य होंगे।

ग्रीन जोन में बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ हो सकता है। बसों और टैक्सियों को सिर्फ जिले की सीमाओं में ही संचालन किए जानी की अनुमति दी जा सकती है।

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