Lockdown के बाद उड़ानों के लिए मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट, केबिन मे सामान की इजाजत नहीं


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नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान शुरू होने से पहले एयरलाइन और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों सहित सभी विमानन हितधारकों के लिए एसओपी का मसौदा जारी किया है। इसके अनुसार कोरोना के लक्षण दर्शाने वाले किसी भी यात्री या कर्मचारी, जिनका स्टेटस आरोग्य सेतु एप में ग्रीन नहीं दिखा रहा है, उन्हें हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
SOP में यह भी कहा गया है कि 80 साल से अधिकक उम्र के लोगों को उडा़न शुरू होने के पहले चरण में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। प्रारंभिक चरण में केबिन में किसी भी सामाना को अनुमति नही दीगई है। चेक-इन बैगेज केवल एक पीस (जिसका वजन 20 किलो से कम हो) की अनुमति दी गई है।
Ministry of Civil Aviation has issued SOP to all aviation stakeholders including airlines & airport operators before flight resumption. Passengers and staff showing any symptom, Aarogya Setu app not showing “green” are not to be allowed to enter the airport terminal building. https://t.co/Vb2bC3avo4
— ANI (@ANI) May 12, 2020
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से घरेलू हवाई यातायात निलंबित चल रहा है। घरेलू हवाई यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन स्टेटस, वेब चैक-इन और तापमान की जांच का प्रस्ताव किया गया है। एसओपी की प्रति के अनुसार, इसमें एक उड़ान में एक ही केबिन और कॉकपिट कर्मी दल को लंबे समय तक रखने पर भी विचार किया गया है ताकि उनमें आपस में संक्रमण का जोखिम कम हो।