विधानसभा मतदान हेतु शुष्क अवधि में रहेगी मदिरा दुकान बंद।
मतदान हेतु जिले में शुष्क अवधि का पालन सुनिश्चित करें- कलेक्टर
5 नवंबर शाम 5 बजे से मतदान दिवस 7 नवंबर तक सभी मदिरा दुकान रहेगी पूर्ण बंद
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायपुर के पत्र परिपालन में हुआ आदेश जारी
खैरागढ़, 02 नवंबर 2023//छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्रानुसार कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी गोपाल वर्मा ने विधानसभा मतदान हेतु शुष्क अवधि में सभी मदिरा दुकान बंद करने के आदेश जारी किया।
5 नवंबर शाम 5 बजे से 7 नवंबर तक मदिरा दुकान रहेगी पूर्ण बंद
केसीजी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान हेतु जिले में शुष्क अवधि का पालन सुनिश्चित करें। सहायक जिला आबकारी निरीक्षक तपन सोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आवकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा ने संपूर्ण खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई जिले में दिनांक 07 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 5 नवंबर सायं 5 बजे से 7 नवंबर 2023 को सम्पूर्ण दिवस तक जिले में स्थित समस्त समस्त देशी मदिरा दुकानें (सी.एस. 2घ) समस्त विदेशी मदिरा दुकानें (एफ. एल. 1घ) देशी/विदेशी मदिरा दुकान सी. एस. 2 (पघ कम्पोजिट) एवं एफ. एल. होटल बार को “शुष्क अवधि ” घोषित किया गया है उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।