हायर सेकेंडरी स्कूल गाड़ाघाट में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं अध्यक्ष सुषमा सावंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनंदगांव के निर्देशानुसार और मोहनी कंवर अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ व सचिव निलेश जगदल्ला के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गाड़ाघाट में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।

जहां सर्वप्रथम शिविर में पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने पोक्सो एक्ट के संबंध में बताते हुए कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम व सहमति से यौन संबंध बनाने की स्थिति में भी पॉक्सो क़ानून लागू होगा। ऐसे मामलों में क़ानून की जानकारी न होने की दलील के आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सज़ा में किसी तरह की राहत नहीं दे सकतीं । युवाओं को उचित मार्गदर्शन और सज़ा की जानकारी न होने के कारण वे अपना जीवन और करिअर दोनों बर्बाद कर रहे है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाली पीढ़ियों को अनजाने में किये अपराध के परिणामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों में इन क़ानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है।
आगे पीएलवी साहू ने मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें बिना हेलमेट वाहन न चलाने, गाड़ी का बीमा होने, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलने, शीट बेल्ट का उपयोग करने, शराब के नशे में वाहन न चलाने, दो वाहनो के बीच निश्चित दूरी रखने, दाये-बाये देखकर चलने, दोपहिया वाहनों में तीन सवारी नहीं बैठाने, वाहन चलाते मोबाइल का उपयोग नहीं करने एवं यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए।
साथ ही कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल या बाइक खरीदते हैं तो उसका पूरा कागजात सहित लेने की सलाह दी गई।
शिविर में आगे विधिक सहायता एवं प्रिलिटिगेशन के बारे में बताते हुए कहा कि न्यायालयों में निपटारे के लिए नियत सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान के कई अन्य तरीके भी हैं जिनके माध्यम से हम विवादों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण करवा सकते हैं,साथ ही मध्यस्थता की प्रक्रिया से अवगत कराया। अगर आपसी समझौते से विवाद सुलझ सकें तो उसको प्राथमिकता देना चाहिए। हमारे द्वारा अपने छोटे-छोटे विवादों को आपस में सुलझाकर समय ऊर्जा व धन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम,लोक अदालत योजना, जनोपयोगी सेवाओं के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, टेलीफोन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात आदि के संबंध में कोई विवाद होने पर प्रार्थना पत्र लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां आपसी समझाइश के माध्यम से विवाद का निस्तारण किया जाता है।
श्री साहू ने विभिन्न उदाहरणों से सशक्तीकरण और समाज मे गरिमामय जीवन जीने की पे्ररणा दी। साइबर अपराध,नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता व नालसा टोल फ्री नंबर 15100 आदि के संबंध में बताया ताकि कोई भी कानूनी समस्या होने पर वह कभी भी किसी भी समय बेहिचक फोन करके अपनी समस्याओं के लिए विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने स्कूल प्राचार्य मानस साहू सहित शिक्षकगण एवं बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।