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शासकीय हाई स्कूल गाड़ाघाट में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

निरंतरता में है सफलता-एडीजे कश्यप

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव आलोक कुमार के मार्गदर्शन में शासकीय हाई स्कूल गाड़ाघाट में मूल कर्तव्य, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायताए रैगिंग,पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित न्यायाधीश व अध्यक्ष चन्द्र कुमार कश्यप तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़
ने सभी छात्र-छात्राओं को धारा 354 के बारे में बताते हुए कहा कि
महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं. तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती हैजहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो.
कोई भी पुरुष जो ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला को निजी कार्य करते हुए देखता है, या उसकी छवि कैद करता है, जहां आमतौर पर उसे अपराधी द्वारा या अपराधी के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखे जाने की उम्मीद होती है या ऐसी छवि को प्रसारित करता है 1 पहली बार दोषी पाए जाने पर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाएगा। किसी भी अवधि के लिए कारावास जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
आगे श्री कश्यप ने पोक्सो एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम संबंध में सहमति से यौन संबंध बनाया जाता है, तब भी पोक्सो क़ानून लागू होगा. ऐसे मामलों में क़ानून की जानकारी न होने की दलील नहीं दी जा सकती.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सज़ा में किसी तरह की राहत नहीं दे सकतीं । सज़ा की जानकारी न होने की वजह से युवाओं की जीवन और करिअर बर्बाद हो रहा है.
श्री कश्यप ने कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे क़ानूनों के परिणामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है, खासकर स्कूलों और कॉलेजों को इन क़ानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में सोचना और काम करना जरूरी है.
आगे न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरु प्रसाद देवांगन ने छात्र.छात्राओं से कहा अधिकांश मोटर दुर्घटनाएं तेज व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती हैं। जिनमें से अधिकतर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। वाहन का बीमा होना अति आवश्यक है अन्यथा इस स्थिति में न सिर्फ वाहन बल्कि जमीन जायदाद भी बिक जाती है जबकि बीमा होने से दायित्व बीमा कंपनी पर चला जाता है साथ ही मोटर दुर्घटना के भयावह परिणामों की विस्तृत जानकारी दी। और
निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के बारे में बताया

आगे पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने साइबर अपराध के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
आगे एडीजे कश्यप ने सभी छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए अपना पूरा ध्यान अपने करियर और पढ़ाई में रखना हेतु प्रेरित करते हुए बताया किकिसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि उसमें अभ्यास की निरंतरता बनाए रखी जाए। यह तभी संभव है जब लक्ष्य स्पष्ट हो और उससे भटका न जाए… किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि उसमें अभ्यास की निरंतरता बनाए रखी जाए।

कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती सुनीता बक्शी सहित समस्त शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।

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