Chhattisgarh

बाल संरक्षण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट पर हुई, विधिक साक्षरता शिविर

“जागरूकता ही बचाव का सबसे उत्तम साधन है”-एडीजे चंद्र कुमार कश्यप

बच्चों में गुड टच-बेड टच की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है-एडीजे, खैरागढ़

वाहन चालन हेतु ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा है आवश्यक

शिविर में नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा की दी गई जानकारी

खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में न्यायाधीश चन्द्रकुमार कश्यप की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सहायता शिविर में स्कूली बच्चों को विशेषकर लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ गुड टच-बेड टच, बालविवाह निषेध, मोटरयान अधिनियम के बारे में बताया गया।

“जागरूकता ही बचाव का सबसे उत्तम साधन है”-एडीजे चंद्र कुमार कश्यप
विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश चन्द्रकुमार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता ही बचाव का सबसे उत्तम साधन है। पास्को एक्ट, कानून 2012 में बना है, जो बालक बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। इसमें किसी भी प्रकार का बालक बालिकाओं का शोषण होता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह कानून आपकी मदद करता है। पास्को एक्ट के तहत छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए गुड टच बैड टच के बारे में कहा कि देशभर में महिला अपराध के साथ साथ बाल अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चों से शोषण से जुड़े मामले आये दिन सामने आ रहे है। ऐसी स्थिति में, बदलते समय के साथ अब ये जरूरी हो गया है कि बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें।

बच्चों में गुड टच-बेड टच की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है-एडीजे, खैरागढ़
एडीजे, खैरागढ़ ने शिविर में बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में गुड टच-बेड टच की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामले में बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से छुआ जा रहा है। जब कोई आपको छूए और आपको उसका स्पर्श अच्छा लगे तो इसे गुड टच कहा जाता है। जब कोई आपको छूए और आपको ये बुरा लगे तो ये बैड टच होता है। इसके अलावा यदि कोई अनजान शख्स आपके प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास करे तो ये भी बैड टच होता है। खुद जागरूक रहें और समय पर अपने माता पिता को इस संबंध में सूचित कर सकें। आगे बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश में विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है इस उम्र से पहले शादी करना कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत है आता है जिसमें शामिल व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है।

ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा है आवश्यक
चंद्रकुमार कश्यप ने मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा आवश्यक रूप से शामिल हैं। बीमा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यदि आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें जान – माल की हानि होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है और बीमा नहीं होने की स्थिति में वाहन चालाक या गाड़ी मालिक को करना होता है। वही विद्यालय आते समय या कहीं भी आते जाते आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत लगती हैं तो आप पुलिस से हर संभव मदद ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर न्यायाधीश ने बताया कि अति हर चीज की विनाश का कारण बनता है मोबाइल का कई लोग दुरुपयोग करते हैं किसी भी घटना को नजर अंदाज मत करो जागरूकता से ही किसी बड़ी घटना से बचा जा सकता है। अगर आपको कोई बार-बार परेशान कर रहा है तो उसे अपने पेरेंट्स या टीचर्स को जरूर बताएं।

नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा की दी गई जानकारी
पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू ने नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा के संबंध में बताया कि यह समाज के कमजोर और गरीब वर्ग को न्याय दिलाने के उद्देश्य स्थापित किया गया है।शिविर में अधिवक्ता मिहिर झा ने स्वागत भाषण में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का महत्व है। इस दौरान अधिवक्ता मिहिर झा, बृजेश श्रीवास्तव, पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू, स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित हुये।

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