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शराब पिलाने के लिये साधन उपलब्ध कराने वाले तीन आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार


थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0)
दिनांक 19.07.2024

थाना खैरागढ़ द्वारा आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

आबकारी अधिनियम के तहत किया गया कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय  त्रिलोक बंसल (आई.पी.एस.)  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस  लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ उपनिरीक्षक मोरजध्वज देशमुख के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ में अवैध शराब एवं जुआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18.07.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब पीने सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के अभियान चलाकर लालपुर रोड खैरागढ़ में आरोपी गिरधारी ढीमर पिता कपिल ढीमर उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 11 धरमपुरा खैरागढ़, धन्ना लाल रजक पिता प्यारा रजक उम्र 52 साल निवासी वार्ड 10 लालपुर खैरागढ़ एवं शशि रामटेके पिता सेवक दास रामटेके उम्र 18 साल निवासी वार्ड नं0 18 अम्बेडकर चैक नया बस स्टेण्ड के पास खैरागढ़ को अपने-अपने अण्डा चना दुकान में लोगों को शराब पीने की सुविधा प्रदान करते रंग हाथ पकड़ा गया मौके पर आरोपीगणों के दुकानों से खाली शीशी, पानी पाऊच व प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूद्व थाना खैरागढ़ में क्रमशः अप0 क्रमांक 282/2024, 283/2024 एवं 284/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक कैलाश साहू, प्रधान आरक्षक 737 सुरेश चंद्रवंशी, आरक्षक 1657 मणीशंकर वर्मा एवं अन्य स्टाफ का योगदान रहा।

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