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कवर्धा : बाल अधिकार संरक्षण के लिए मोहल्लों में जाकर लोगो को कर रहे जागरूक

कवर्धा : बाल अधिकार संरक्षण के लिए मोहल्लों में जाकर लोगो को कर रहे जागरूक

कवर्धा : कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बाल संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगो के बीच जाकर बाल अधिकार संरक्षण के लिए लोगो को जागरूक कियाा गया। इसके साथ ही बाल भिक्षावृत्ति नशा वृत्ति अपशिष्ट संग्रहण में लिप्त बच्चों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कोरोना गाईडलाईन का पालन करते हुए किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 एकीकृत बाल संरक्षण योजना, वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चें, बाल श्रमिक, बाल भिक्षावृत्ति व अपशिष्ट संग्रहण मे लिप्त बच्चों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने नशा मुक्ति बाल विवाह रोकथाम गुड टच बेड टच किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति बालगृह विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण बच्चों एवं महिलाओ के अनैतिक व्यापार की रोकथाम एवं बाल अधिकार संरक्षण की विस्तृत जानकरी दिए।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों नेे बताया की किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 के प्रावधान अनुसार जो कोई भीख मांगने के लिए किसी बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाएगा वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और एक लाख रूपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परन्तु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति का अंगोंच्छेदन करता है या उसे दिव्यांग बनाता है तो वह करावास से जो सात वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रूपये जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा धारा 77 एवं 78 के अनुसार जो कोई किसी बालक को कोई मादक लेकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाखू मनःप्रभावी पदार्थ देगा या दिलवायेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रूपए तक जुर्माने से भी दंडनीय होगा। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रकोप से बचाव के लिये शासन द्वारा जारी निर्देशों तथा सभी सुरक्षा उपायों मास्क सेनेटाइजर व सोशल डिस्टेसिंग का का कड़ाई से पालन करने तथा आवश्यक होने पर ही घर से निकलने लोगों से अपिल किया गया। कार्यक्रम में सत्यनारायण राठौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सुरेश साहू, परमेश्वरी धुर्वे सामाजिक कार्यकर्ता, अविनाश सिंह ठाकुर परामर्शदाता, श्यामा धुर्वे, नितिन किशोरी वर्मा आउटरीच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं मोहल्ले के लोग उपस्थित थे।

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